शहर में 15 से अधिक मैरिज गार्डन
शहर में करीब 15 मैरिज गार्डन हैं, जिसमें से एक का भी नगर पालिका ने पंजीयन नहीं किया है। इस हिसाब से यह सभी अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। नगर पालिका के रेकॉर्ड के मुताबिक 13 मैरिज गार्डन संपत्तिकर रेकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसमें से करीब 11 हर साल संपत्तिकर जमा कर रहे हैं। दो मैरिज गार्डन स्टेशन रोड स्थित आरके पैलेस और मंडी ब्रिज के पास स्थित भगवती पैलेस संपत्ति कर रिकॉर्ड में तो दर्ज हैं, लेकिन इनके द्वारा संपत्ति कर जमा नहीं किया जा रहा है, इनके ऊपर करीब एक लाख रुपए बकाया है। इसके अलावा दो मैरिज गार्डन वार्ड क्रमांक 25 स्थित यशराज गार्डन और रॉयल पैलेश नगर पालिका के संपत्ति कर रेकॉर्ड में भी दर्ज नहीं हैं। यह नगर पालिका को संपत्तिकर भी जमा नहीं करा रहे हैं।मैरिज गार्डनों के सामने लगता है जाम
शहर में संचालित इन 15 मैरिज गार्डन में से आधे के पास पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जब भी इन मैरिज गार्डन में शादी समारोह होता है, वाहन सडक़ पर पार्क होते हैं, जिससे न केवल ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि हादसों का भी डर बना रहता है। नगर पालिका ने लंबे समय से इन मैरिज गार्डन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। गुरुवार को करीब पांच साल बाद सीएमओ भूपेन्द्र दीक्षित ने शहर में अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डनों के खिलाफ राजस्व अमले को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह है कि नगर पालिका का राजस्व अमला कितनों पर कार्रवाई करता है।
सीवरेज लाइन चौक होने पर खुली नींद
शहर में अवैध रूप से मैरिज गार्डन का संचालन कई साल से हो रहा है, लेकिन इस बार नगर पालिका के अफसर एक्शन में दिख रहे हैं। सीएमओ दीक्षित ने राजस्व अमले को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका के अचानक एक्शन में आने के पीछे मुख्य कारण मंडी क्षेत्र के दो मैरिज गार्डन से सीवरेज लाइन का चौक हो जाना है। मैरिज गार्डनों से शादी समारोह के बाद निकलने वाला कचरा सीधे सीवरेज लाइन में जा रहा है, जिससे मंडी क्षेत्र की सीवरेज लाइन चौक हो रही है।
मैरिज गार्डन संचालन के लिए नियम
- मैरिज गार्डन के क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत पार्किंग के लिए आरक्षित करना होगा।
- यदि कोई मैरिज गार्डन बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होता है तो उसे अवैध घोषित कर तोड़ा जाएगा।
- मैरिज गार्डन का रजिस्ट्रेशन शुल्क क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- मैरिज गार्डन में साफ सफाई, वाहन एवं नागरिकों की सुरक्षा एवं अग्निशमन के उपकरण रखने होंगे।
- 10 से 12 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा हर साल एक निर्धारित शुल्क नगर पालिका को टैक्स के रूप में देनी होती है।
- हर तीन साल में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना का प्रावधान है।
- किसी भी अस्पताल, स्कूल और कॉलेज से मैरिज गार्डन की दूरी कम से कम 100 मीटर होना चाहिए।
- मैरिज गार्डन में रात 10 से सुबह 8 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं होगा।