ट्रेनिंग लेने वाले को जारी होगा सर्टिफिकेट
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि एफएसएसएआइ के नियमानुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारी को फॉस्टैक ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। ट्रेनिंग लेने वाले को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। 26-28 मार्च तक चलेंगे प्रशिक्षण शिविर
डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि 26 मार्च सुबह 10 बजे नमन मैरिज होम फुलवाीर के पास सहयोग नगर में, 27 को सुबह 10.30 बजे निरंजन धर्मशाला रूपवास में, 12 बजे अग्रवाल धर्मशाला रुदावल में तथा दोपहर बाद 2:30 बजे अग्रवाल धर्मशाला बयाना में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 28 मार्च को सुबह 10.30 बजे मन्दिर श्री दाउजी महाराज अग्रवाल समाज वैर में, दोपहर 12 बजे श्रीराम मैरिज होम भुसावर में एवं दोपहर बाद 2.30 बजे अग्रवाल धर्मशाला नदबई में शिविर लगाया जाएगा।
शिविर में लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कैंप भी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूपसिंह ने बताया कि जिले के सभी किराना, खाद्य एजेन्सी, दूध विक्रेता, डेयरी, चाट, फल-सब्जी, बैकरी, अनाज, होटल, रेस्टोरेंट, तेल मिल एवं कैटरिंग आदि के निर्माता, विक्रेता, सर्विस दाता को शिविरों में शामिल होकर लाभ लें। उन्होंने बताया कि शिविर में लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कैंप भी रखा है, जिसमें जिले के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिन खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नया बनवाना है अथवा रिन्यू कराना है, वह शिविर में आकर बनवा सकते हैं।