CG News: 112 को मिली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत
बलौदा बाजार हिंसा और आंदोलन में शामिल होने के आरोपी 60 लोगों को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। इसके बाद अन्य आरोपियों के जमानत आवेदन पर शु₹वार को सुनवाई हुई।
शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इस घटना के कारण पूरे राज्य की शांति और कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका हो गई थी।
साथ ही दंगे भड़काने और
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में आवेदकों की भूमिका देखते हुए सभी जमानत आवेदनों को खारिज करने की मांग रखी। हाइकोर्ट ने पक्षकारों के अधिवक्ता का पक्ष सुना और केस डायरी का अवलोकन किया। कोर्ट ने पाया कि आवेदक पिछले 7-8 महीनों से जेल में हैं। आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा मुकदमे के निष्कर्ष में कुछ समय लग सकता है, इसलिए आवेदकों को हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।ऐसे में मामले के गुण-दोष पर कोई और टिप्पणी किए बिना आवेदकों को जमानत देना उचित है।
यह है मामला
बलौदा बाजार में 13 जून 2024 को सिटी कोतवाली थाना बलौदा बाजार में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि सतनामी समाज के कुछ लोगों ने 10 जून 2024 को कलेक्टर और एसपी कार्यालय में मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी की है। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति और
सार्वजनिक भवन को नुकसान पहुंचा था। कलेक्ट्रेट भवन में 257 से अधिक वाहन जलाए गए, जिसमें सरकारी अधिकारियों के वाहन, 3 अग्निशामक वाहन और आम जनता के कई वाहन भी शामिल थे। 43 मामले दर्ज करते हुए पुलिस ने 187 लोगों को गिरफ्तार किया था।