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छिंदवाड़ा

हाईकोर्ट ने नहीं मिली अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी को राहत, तोड़ना होगा अतिरिक्त निर्माण

अंजुमन कॉम्प्लैक्स: 45 दिनों के अंदर व्यावसायिक कॉम्प्लैक्स को आवासीय उपयोग के लिए करना होगा इस्तेमाल

छिंदवाड़ाMar 09, 2025 / 11:50 am

prabha shankar

अंजुमन कॉम्प्लैक्स

अंजुमन कॉम्प्लैक्स

शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में व्यावसायिक कॉम्प्लैक्स का निर्माण करने वाले अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने भी निगम के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कॉम्प्लैक्स के काफी हिस्से को अवैध माना है एवं पहले उसे तोडऩे के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही 45 दिनों के अंदर कॉम्प्लैक्स के व्यावसायिक इस्तेमाल को बंद करके पुन: आवासीय इस्तेमाल करने के लिए भी कहा है। आदेश के अनुसार जिस अवधि तक इसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया, उस अवधि तक नगर निगम छिंदवाडा़ को व्यावसायिक दरों के अनुसार संपत्तिकर वसूलने का अधिकार होगा।

7 दिनों से लेकर 45 दिनों तक का समय

आदेश के अनुसार सात दिनों के अंदर कॉम्प्लैक्स के भीतर संपत्ति का सीमांकन किया जाएगा, ताकि सामने से एमओएस के अनुसार निर्माण किया जा सके। याचिकाकर्ता अंजुमन कमेटी सात दिनों के अंदर सीमांकन किए गए निर्माण को हटाने में विफल रहती है, तो 14 दिनों की समाप्ति पर तीन दिनों की अवधि के अंदर नगर निगम निर्माण को ध्वस्त करेगा, ताकि इसे 7.5 मीटर के सामने के एमओएस के अनुसार बनाया जा सके। इसके साथ ही कंपाउंडिंग के लिए अंजुमन कमेटी निगम को आवेदन प्रस्तुत करेगा, तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के अंदर कार्रवाई होगी, जिसे याचिकाकर्ता शमन शुल्क सात दिनों की अतिरिक्त अवधि के अंदर जमा कर सकेंगे। उसके बाद के 10 दिनों की अवधि के भीतर शमन नहीं किए गए शेष निर्माण को नगर निगम, न्यायालय को सूचना देते हुए हटाएगा।

टीएनसीपी के उपसंचालक के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश

उच्च न्यायालय में कार्रवाई लंबित रहने के दौरान भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति देने पर छिंदवाड़ा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के उपसंचालक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपसंचालक के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तीन माह के अंदर न्यायालय में दाखिल करनी होगी।

1069.17 वर्गफीट सीमा तक निर्माण होगा ध्वस्त

अंजुमन कॉम्प्लैक्स के निर्धारित ग्राउंड फ्लोर क्षेत्र को 40 प्रतिशत सीमा के दायरे में लाने के लिए प्रत्येक मंजिल पर 7.5 मीटर के फ्रंट एमओएस का पालन करने के लिए प्रत्येक मंजिल पर 1069.17 वर्गफीट सीमा तक निर्माण को तोडऩा होगा। उसके बाद ही नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 308 ए के अनुसार कंपाउंडिंग के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही इस कॉम्प्लैक्स को आवासीय प्रयोजन के लिए ही इस्तेमाल करना होगा।

इनका कहना है

शनिवार को आदेश प्राप्त हुआ। नगर निगम सोमवार को नोटिस जारी करेगा। इसके साथ ही सीमांकन आदि करते हुए अगले 45 दिनों के अंदर हाईकोर्ट के आदेशानुसार समस्त प्रक्रिया पूरी करके न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी।
-ईश्वर सिंह चंदेली, कार्यपालन यंत्री नगर निगम

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