दरअसल, विद्युत वितरण कंपनी मध्य क्षेत्र भोपाल के वरिष्ठ अफसरों ने वसूली को लेकर सख्ती की है। इसके तहत जिले और ब्लॉक स्तर की टीमें वसूली करने में लगी है। कई कनेक्शन ऐसे काटे जा रहे हैं जिनके बिल जा हैं लेकिन मकान मालिक के जमा नहीं है। हाईकोर्ट ग्वालियर के एक फैसले के आधार पर कनेक्शन काटने और उस पर कार्रवाई करने का आधार बनाकर बिजली कंपनी सख्ती कर रही है।
पत्नी, बेटे के नाम भी कनेक्शन तो भी कटेगा
बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि एक परिसर के साथ ही भले ही कोई व्यक्ति अन्य शहर में भी रहने लगे तो भी कनेक्शन कटेगा। यानी ब्यावरा में किसी उपभोक्ता पर बिल बकाया है और राजगढ़ में रहने लगा, वहां नया कनेक्शन ले लिया व पुराना जमा नहीं किया तो भी वह कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये भी पढ़ें: अब स्टूडेंट्स को ई-मेल पर मिलेगी मार्कशीट, बड़ा बदलाव बिजली कंपनी डेटा के आधार पर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत यदि एक ही परिसर में भाई-भाई रहते हैं, एक का बकाया है और एक का जमा है तो उसे उसी शर्त पर राहत मिलेगी जब कि उसका बंकवारा हो गया और अलग-अलग नाम से बिल, संपत्ति का विवरण हो। अन्यथा बकायादार मकान मालिक को ही आधार मानकर पूरा कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके अलावा भले ही पत्नी या बेटे के नाम पर कनेक्शन है और पुराना बकाया है तो भी कनेक्शन कटेगा।
काटने के बाद जोड़ने वालों पर एफआइआर
बिजली कंपनी बकाया वसूलने इतनी सख्त है कि रात में भी पहरेदारी कर रही है। जांच में ऐसे उपभोक्ता जिनके कनेक्शन दिन में काट दिए गए और रात में चालू मिले तो उन पर सीधे बिजली चोरी की धारा-138 के तहत एफआइआर दर्ज की जा रही है। साथ ही संबंधित का सामान भी टीम जबत कर रही है। बिजल कंपनी के एई (ग्रामीण) अरविंद रानोलिया ने बताया कि हम सतत रूप से कनेक्शन जांच रहे हैं। रात के समय ब्यावरा में बीते दिनों में करीब 16 कनेक्शन ऐसे मिले हैं जो दोबारा जोड़ लिए गए। सभी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर सामान बरामद किए हैं।
वसूली को लेकर सख्ती जारी है
बिजली के बकाया बिल को लेकर वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। एक ही परिसर में बकाया बिल होने पर दूसरे का भी काटने का प्रावधान है। साथ ही रात में भी हमारी टीमें कनेक्शन जांच रही हैं, दोबारा कनेक्शन जोड़ने पर चोरी का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। -सुनील कुमार खरे, एसई, बिजली कंपनी, राजगढ़