राज्य सरकार की ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022‘ के तहत आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान ई-व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
राजस्थान से ही वाहन खरीदना जरूरी
पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान राशि एक सितंबर से क्रय किए गए और राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा। वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है।
विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रशन करवाना जरूरी
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि अनुदान के लिए पॉलिसी के तहत फ़ास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम-2) में पंजीकृत वाहन विनिर्माता को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग की ओर से सत्यापन किए जाने के बाद निर्माता की ओर से पुनः पोर्टल पर फेम-2 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी युक्त वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता की सूचना दर्ज की जाएगी। पोर्टल पर विभाग की ओर से वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता का सत्यापन कर वाहन क्रेताओं को पुनर्भरण और अनुदान राशि के क्लेम के लिए आवेदन के लिए वाहन पोर्टल पर अनुमति दी जाएगी।