पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में आतिशबाजी की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त शादी, समारोह या किसी अन्य प्रकार के आयोजनों में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
यह भी पढ़ें:
बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर से आ रही बड़ी खबरें, बंकर बना रहे, गावों में अलर्ट … ताजा जानकारी जयपुर पुलिस ने शहर के सभी नागरिकों से इस आदेश का पालन करने और सहयोग करने की अपील की है। उनका मानना है कि यह कदम शहर की आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आतिशबाजी बेचता या खरीदता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें:
राजस्थान की बहू, सेना की शेरनी: प्रेरणा सिंह की कहानी जिसने परंपरा और पराक्रम को जोड़ा यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब शहर में विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयोजन होने की संभावना है। पुलिस का मानना है कि इन आयोजनों के दौरान आतिशबाजी का इस्तेमाल शांति भंग कर सकता है और अप्रिय घटनाओं का कारण बन सकता है। इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है।