अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि इस व्हाट्सअप हेल्पलाईन बेसिक नंबर 0141-2366683 एवं व्हाट्सएप नंबर 9530422612 पर आमजन कॉल, मैसेज, फोटो ,वीडियो द्वारा आतंकवादी घटना से संबंधित सूचनाओं एवं अफवाहों को भिजवा सकते हैं।
यह नियंत्रण कक्ष पुलिस प्रशासन अग्निशमन एवं चिकित्सीय व्यवस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य करेगा तथा हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली कॉल्स पर प्रभावी कार्यवाई करवाना सुनिश्चित करेगा।
जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन्स व आतिशबाजी पर दो माह की निषेधाज्ञा लागू
पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर अमित जैन ने आदेश जारी कर वर्तमान परिस्थिति में लोक शांति, आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध लागू किया गया है। यह निषेधाज्ञा केन्द्र सरकार के सैन्य/अर्द्धसैनिक बलों व राज्य सरकार के पुलिस विभाग इत्यादि द्वारा सामरिक महत्त्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी ,साथ ही किसी भी प्रकार के पटाखों/आतिशबाजी के क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगया गया है। यह आदेश सम्पूर्ण जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।