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जयपुर

राजस्थान में जमीन के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव, अब ऐसे मिलेंगे पट्टे; आदेश जारी

राजस्थान सरकार ने नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास के अधिकारों को बढ़ा दिया है।

जयपुरMar 28, 2025 / 11:43 am

Lokendra Sainger

cm bhajanlal sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान सरकार ने नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास को पट्टे जारी करने के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री ने नए आदेश जारी किए हैं। निकाय न केवल पहले से अधिक आकार की भूमि का पट्टा जारी कर सकेंगे, बल्कि अधिक ऊंचाई की इमारतों की मंजूरी भी दे सकेंगे। अधिक आकार की भूमि का उप विभाजन और पुनर्गठन भी कर सकेंगे।

विकास प्राधिकरण

यूआई व अन्य निकाय 1 लाख से अधिक आबादी के बड़े शहरों में 10 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय और छोटे शहरों में 5 हजार वर्गमीटर तक के भूखंडों के गैर आवासीय पट्टे जारी कर सकेंगे। साथ ही 40 मीटर तक की ऊंचाई की इमारत के निर्माण की स्वीकृति भी कर सकेंगे।

यूआईटी व अन्य निकाय

वहीं, विकास प्राधिकरण में 25 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय और 10 हजार वर्ग मीटर तक के गौर आवासीय पट्टे जारी करना और 60 मीटर ऊंचाई तक की इमारत को स्वीकृति भी दें सकेंगे।

अन्य सभी निकाय

उधर, नगर पालिका क्षेत्रों में 5 हजार वर्गमीटर से बड़े आवासीय व 2500 वर्गमीटर से बड़े गैर आवासीय भूखंड सरकार के अप्रूवल के बाद ही जारी किए जा सकेंगे और 30 मीटर ऊंचाई तक की इमारत की निर्माण स्वीकृति दें सकेंगे।

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