scriptदेर रात घर में घुसकर नाबालिग से रेप, अश्लील मैसेज भेजकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए बनाता था दबाव, कोर्ट ने सुनाई सजा | POCSO Court Given Punishment Of 20 Years Imprisonment To Accused Deepak Poonia For Raping Minor Girl With 68000 Rupee Fine | Patrika News
झुंझुनू

देर रात घर में घुसकर नाबालिग से रेप, अश्लील मैसेज भेजकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए बनाता था दबाव, कोर्ट ने सुनाई सजा

Jhunjhunu News: पीड़िता की माता ने थाने में रिपोर्ट थी कि आरोपी दीपक पूनिया उसकी नाबालिग बेटी को काफी समय से परेशान कर रहा था। उसकी बेटी को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता था और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था।

झुंझुनूFeb 20, 2025 / 01:36 pm

Akshita Deora

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Rape Case: पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के मामले में आरोपी दीपक पूनिया निवासी पूनिया की ढाणी तन सौन्थली को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 68 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार 21 मई 2021 पीड़िता की माता ने थाने में रिपोर्ट थी कि आरोपी दीपक पूनिया उसकी नाबालिग बेटी को काफी समय से परेशान कर रहा था। उसकी बेटी को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता था और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। 14 मई 2021 को वह और उसके बच्चे कमरे में सो रहे थे। रात 1.30 बजे के करीब आरोपी कमरे में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के चिल्लाने पर वह मौके से भाग गया। आरोपी के घर वालों को भी कई बार उलाहना दिया, फिर भी नहीं माना।
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आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का था और उन्हें डराता धमकाता था। कुछ दिन वह किसी से काम बाहर गए हुए थे। आरोपी ने मौका पाकर पीछे से घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इसके बाद लगातार प्रताड़ित करने लगा। पुलिस ने पॉक्सो में मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र भांबू ने पैरवी की। आरोपी के खिलाफ 17 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए। पत्रावली पर आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी दीपक पूनियां को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और अलग- अलग धाराओं में 68 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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