ऐसी चली कार्रवाई
डिलाइट टेंट इंडस्ट्रीज मनजीत सिंह निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 2 लाख 52 जार 624 की बसूली के लिए कार्यवाही की गई। मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों नें उद्घोषणा करते हुए करदाता कों कुछ टाइम का समय दिया जिसके बाद सीलबंदी करने की कार्यवाही की बात कही गई। वकील की मौजूदगी में बकाया कर का चैक दिया गया। जिसके बाद सीलबंदी की कार्रवाई रोकी गई। इसी तरह से मे. विवेक सेल्स कॉरपोरेशन प्रो. विवेक सरावगी निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 1 लाख 86 हजार 809 पर भी कार्यवाही की गई। राजस्व अधिकारी जागेश्वर मिश्रा ने बताया कि नगर निगम को 14 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य तय किया गया था। नगर निगम ने साढ़े 12 करोड़ रुपए से अधिक वसूल लिए हैं।इनके खिलाफ हुआ थे कुर्की के आदेश
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 के तहत गनेश मिनरल निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 2 लाख 77 हजार 400 रुपए, जगन्नाथ निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 3 लाख 18 हजार 501 रुपए, जिला उद्योग केंद्र प्रो संजय बजाज निवासी नेहरू वार्ड बकाया 3 लाख 37 हजार 884 रुपए, अंसारी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 6 लाख 2 हजार 736, मे. विवेक सेल्स कॉरपोरेशन प्रो विवेक सरावगी निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 1 लाख 86 हजार 809 रुपए एवं डिलाइट टेंट इंडस्ट्रीज़ मनजीत सिंह निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 2 लाख 52 हजार 624 रुपए के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की गई।वसूली गई राशि
पवन अहिरवार, उपायुक्त का कहना है कि लोगों द्वारा समय पर टैक्स जमा नहीं किया जा रहा था। आयुक्त द्वारा नगर निगम अधिनियम की धारा 175 के तहत बड़े बकायादारों कर नहीं चुकाने पर 7 कुर्की वारंट जारी किए थे। सोमवार को उनके यहां कार्रवाई कराते हुए 14 लाख रुपए टैक्स जमा कराया गया है।