पुणे की एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को जमानत दे दी। कांग्रेस नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अदालत ने उन्हें 25,000 रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत दी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
मार्च 2023 में लंदन में सावरकर के खिलाफ कथित बयान देने के बाद सावरकर के पोते द्वारा रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर हिंदुत्व विचारक सावरकर के नाती सात्यकी सावरकर ने पिछले साल पुणे की अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी। इस याचिका के आधार पर अदालत ने पुणे की विश्रामबाग पुलिस को जांच के आदेश दिए थे और बाद में कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद
शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने लंदन में एनआरआई के समक्ष अपने भाषण में कहा था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने अपने पांच-छह दोस्तों के साथ एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) ऐसा करने में खुशी हुई थी। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी के पोते सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि इस तरह की कोई घटना कभी नहीं हुई थी। वीर सावरकर ने भी कभी भी कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी।