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मुंबई

राहुल गांधी को बड़ी राहत, सावरकर मानहानि मामले में पुणे कोर्ट ने दी जमानत

Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी पर मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण में क्रांतिकारी वीर सावरकर के बारे में झूठे दावे करने का आरोप है।

मुंबईJan 10, 2025 / 07:33 pm

Dinesh Dubey

Rahul Gandhi Savarkar Defamation Case
Rahul Gandhi Veer Savarkar Defamation : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर दिए कथित विवादित बयान के मानहानि केस में उन्हें जमानत मिल गई है। उन पर 2023 में लंदन में अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के समक्ष वीर सावरकर को अपमानित करने वाला भाषण देने का आरोप है। पुणे पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है।
पुणे की एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को जमानत दे दी। कांग्रेस नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अदालत ने उन्हें 25,000 रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत दी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
मार्च 2023 में लंदन में सावरकर के खिलाफ कथित बयान देने के बाद सावरकर के पोते द्वारा रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर हिंदुत्व विचारक सावरकर के नाती सात्यकी सावरकर ने पिछले साल पुणे की अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी। इस याचिका के आधार पर अदालत ने पुणे की विश्रामबाग पुलिस को जांच के आदेश दिए थे और बाद में कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद

शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने लंदन में एनआरआई के समक्ष अपने भाषण में कहा था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने अपने पांच-छह दोस्तों के साथ एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) ऐसा करने में खुशी हुई थी।
हालांकि स्वतंत्रता सेनानी के पोते सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि इस तरह की कोई घटना कभी नहीं हुई थी। वीर सावरकर ने भी कभी भी कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी।

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