40 KMPH से ज्यादा हुई स्पीड तो गिरेगी गाज, भजनलाल सरकार ने जारी की गाइडलाइन
गाइडलाइन में स्कूल वाहन पीले रंग के होने चाहिए। साथ ही उसके दोनों तरफ स्कूल का नाम व संपर्क नंबर भी लिखे हो । किराए की बस है तो उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए।
New Guideline By Rajasthan Government: सरकारी और निजी विद्यालयों के वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हुई, तो फिर गाज गिरना तय है। इन वाहनों के चालकों को भी वर्दी पहननी होगी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने गाइड लाइन जारी की है।
गाइड लाइन अनुसार स्कूली बसों की गति नियंत्रित रखने के लिए बसों में गति नियंत्रक उपकरण भी लगाने होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने गाइडलाइन जारी कर कई दिशा निर्देश दिए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास जांगिड़ ने बताया कि गाइडलाइन में स्कूल वाहन पीले रंग के होने चाहिए। साथ ही उसके दोनों तरफ स्कूल का नाम व संपर्क नंबर भी लिखे हो । किराए की बस है तो उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए।
स्कूल बस की खिड़कियों में ग्रिल व जालीदार तार लगे होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आपातकालीन सायरन, अग्निशामक यंत्र व पुलिस से सत्यापित स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य की गई है।