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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अतीक अहमद के अधिवक्ता को नहीं मिली मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के अधिवक्ता और सहयोगी माने जाने वाले विजय मिश्रा की पैरोल याचिका को खारिज कर दिया है। विजय मिश्रा, जो इस समय इटावा जेल में निरुद्ध हैं।

प्रयागराजMay 12, 2025 / 09:05 am

Krishna Rai

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Atiq ahmed: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के अधिवक्ता और सहयोगी माने जाने वाले विजय मिश्रा की पैरोल याचिका को खारिज कर दिया है। विजय मिश्रा, जो इस समय इटावा जेल में निरुद्ध हैं, ने अपनी मां के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आपात पैरोल की अर्जी दाखिल की थी। उनकी मां का निधन 10 मई को हुआ था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट में रात करीब आठ बजे आपातकालीन अदालत का गठन किया गया। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की और पैरोल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने विजय मिश्रा की अर्जी को खारिज करते हुए किसी भी प्रकार की छूट देने से इनकार कर दिया।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अतीक अहमद और उनके करीबियों पर विभिन्न आपराधिक मामलों को लेकर न्यायिक प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अदालत के इस फैसले को कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है।

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