वह दो तेंदुए के शावक बेचने के फिराकर में 1 नवंबर 2019 को घूम रहे थे। उनके पास से तेंदुए का शावक बरामद किया गया था। प्रकरण की जांच करने के बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले का आरोप पत्र पेश किया गया था।
प्रकरण ईडी के हवाले
ईडी ने प्रकरण की जांच के दौरान पता चला कि शब्बीर अली अवैध तस्करी के साथ ही पक्षियों और अन्य प्राणियों की खरीद-फरोख्त में शामिल थे। शब्बीर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 49 का उल्लंघन करने का भी आरोप है। जांच के दौरान मिले दस्तावेजी साक्ष्यों और आरोपियों और गवाहों के बयान में शब्बीर अली और राकेश निषाद की संलिप्तता मिली थी।
मैनपुर से लेकर आए थे शावकों को
गरियाबंद के मैनपुर से तेंदुएं के शावकों को पकड़ने के बाद तस्करी के लिए रायपुर लाया गया था। सूचना के आधार पर जिले के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की विशेष टीम गठित कर नाकेबंदी की गई थी। इसी दौरान टीम ने दोनों को पकड़ा के बाद वाहन की तलाशी में शावक बरामद किए गए थे।