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Bilaspur High Court: पप्पू मामा ने मेरे साथ कमरे में गंदी हरकतें की, 7 साल की बच्ची ने रोते हुए परिजनों को बताया और फिर… आरोपी जेल प्रहरी के खिलाफ धारा 308(2), 308 (5), 111 (2) (ख), 3.5 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे भी जेल भेजा गया। इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों इसराइल कुमार, अजय दीवान, प्रतीक वासनिक, संजय वासनिक और लोकेश्वरी साहू को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल प्रहरी इनके जरिए भी बंदियों के
परिजनों से पैसा मंगवाता था।
पुलिस प्रवक्ता एएसपी पद्मश्री तवर ने बताया कि नेवई मरोदा टैंक मार्केट लाइन निवासी हनुमान नायक उर्फ हनु की शिकायत पर जांच की गई। विचाराधीन बंदी संदीप वासनिक ने जेल के अंदर से अपने दोस्त हनु को फोन कर जानकारी दी। उसे मोबाइल पर बोला गया कि जेल में सुविधा के लिए पैसे देना पड़ेगा। नहीं देने पर प्रताड़ित किया जाएगा। तब हनु ने पूछा किस नंबर पर कॉल आया था। नंबर बताने पर हनु ने उस नंबर पर कॉल किया और पैसे देने की बात कही।हनु ने फोन-पे के माध्यम से आरोपी प्रतीक वासनिक और जेल प्रहरी दिवाकर सिंह पैकरा को पैसा भेजा। पैसा भेजने के बाद पुलिस में शिकायत की।
जांच में जेल प्रहरी को पैसा भेजना पाया गया पद्मनाभपुर पुलिस ने जेल प्रशासन के सहयोग से मामले की जांच की। जेल प्रहरी दिवाकर सिंह पैकरा से पूछताछ कर मोबाइल की जांच की गई। फोन-पे के माध्यम से रकम लेने की पुष्टि हुई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जेल में निरूद्ध बंदी संदीप वासनिक व्दारा आरोपी प्रतीक वासनिक के माध्यम सेे पैसा भिजवाया गया है। जेल प्रहरी दिवाकर सिंह पैकरा ने स्वीकार किया कि उसने जेल में सामान पहुंचाने और सुविधा मुहैय्या कराने के एवज में पैसा लिया। फोन-पे पर रकम आना पाया गया।
जेल प्रहरी के खिलाफ साक्ष्य पाए जाने पर उसके मोबाइल फोन और स्टेटमेंट को जब्त किया किया। जिन पांच लोगों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया उनका जेल से कोई ताल्लुकात नहीं लेकिन प्रहारी के साथ हैं। जेल प्रहरी दिवाकर सिंह पैकरा इनके माध्यम से पैसा मांगाता था। जेल कोई नया बंदी आने पर उनके घरवालों को फोन कर उगाही की जाती थी। जेल में पैसा उगाही का मामला नया नहीं है। बताया जाता है कि पैसा देने वाले बंदियों को वहां सारी सुविधाएं मिलती है। जो पैसा नहीं दे सकते उनसे मारपीट कर उनको परेशान किया जाता है।