उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रतिवादी का नाम गलत होने पर याचिका वापस लेने के बाद दोबारा दायर की गई थी। बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने शासन और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कांग्रेस प्रत्याशी ने भी OBC जाति प्रमाण पत्र पर जताई आपत्ति
कांग्रेस का आरोप है कि, विधानी का ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र उचित नहीं है। आरोप लगाया गया कि उनके पिता अनारक्षित वर्ग से थे, जबकि उनका प्रमाण पत्र ओबीसी का बनाया गया है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जाति प्रमाणपत्र को गलत बताया था। स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद विधानी के जाति प्रमाण पत्र को सही बताते हुए उनका नामांकन फॉर्म मंजूर कर लिया गया।