एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि हमें निर्णय के लिए 4 माह का समय चाहिए। साथ ही सरकार ने याचिका का निस्तारण करने का भी अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने 4 माह का समय देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक आप निर्णय लेते हैं तब तक याचिकाओं को पेंडिंग रख सकते है। लेकिन यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे।
कल फिर होगी सुनवाई
राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सवालों के जवाबों के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह
ने कल तक का समय मांगा है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि सम्बंधित अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे में अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठे गंभीर सवाल- कोर्ट
बता दें कि एसआई भर्ती मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस समीर जैन ने सरकार से सवाल किया था कि अधिकारियों ने 35 दिन पहले परीक्षा का पेपर लीक कर दिया था, तो क्या सरकार यह नहीं मानती कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं।
जिसके जवाब में अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने दलील देते हुए कहा था कि सिर्फ परीक्षा की शुचिता भंग होने को आधार बनाकर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। हम दोषियों पर सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर इस चरण में भर्ती रद्द कर दी जाती है तो उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी।