16 पेजों का फार्म भरना होता है
यूसीसी अधिनियम के तहत जो भी जोड़े लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराएंगे, उन्हें 16 पेज का फॉर्म भरना होगा। पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा और यह भी बताना होगा कि अगर भविष्य में यह विवाह करना चाहें तो वो इस योग्य हैं या नहीं जोड़े को पिछले लिव इन संबंधों का विवरण भी देना होगा।आवेदनों को अस्वीकार कर सकते हैं रजिस्ट्रार
धार्मिक प्रमाणपत्र के साथ ही रजिस्टार ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर सकते हैं यदि वे सार्वजनिक नीति और नैतिकता का उल्लंघन करते हैं। यूसीसी नियमों में कहा गया है कि आवेदक ऐसे निर्णयों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपील कर सकते हैं।यूसीसी में अधिकार
1-जोड़े को साथ रहने, संपत्ति साझा करने और बच्चों का पालन-पोषण करने का अधिकार है।2-उन्हें एक-दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य निभाने होंगे, जैसे एक दूसरे की देखभाल करना और वित्तीय रूप से समर्थन करना।
3-25000 रुपये अर्थदंड और छह महीने की सजा का है प्रावधान।