सीपेज आने लगे और टाइल्स भी उखड़ गई थी। कई शिकायतों के बाद बिल्डर ने इसे दूर नहीं किया, तो पीड़ित ने रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथरिटी (रेरा) में किया। इसके बाद रेरा ने बिल्डर आनंद सिंघानिया को एक माह के भीतर पीड़ित के मकान की दीवारों से क्रेक और सीपेज संबंधी समस्या दूर करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक, डॉक्टर ईशान दुबे ने मेसर्स अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट अविनाश न्यू काउंटी में मकान बी-9 खरीदा है।
मकान में शिफ्ट होने के बाद पता चला कि इसके बेडरूम, हॉल, किचन, लिविंग रूम और बालकनी की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। इसके अलावा सीपेज भी काफी आ रहा था। इससे दीवारों की पेंट खराब हो गई थी। कुछ जगह टाइल्स भी उखड़ने लगी थी। इससे परेशान होकर मकान मालिक ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।
मेंटेनेंस की राशि देने के बाद भी मेटेंनेंस नहीं किया गया। इससे परेशान होकर मकान मालिक ने घटिया निर्माण करने का आरोप लगाते हुए मेसर्स अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर आनंद सिंघानिया के खिलाफ रेरा में शिकायत की। मामले की सुनवाई चली। इसके बाद रेरा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिल्डर सिंघानिया को एक माह के भीतर मकान की दरारें और सीपेज संबंधी समस्याएं दूर करने का आदेश दिया है। रेरा ने 6 जनवरी 2025 को आर्डर दिया है।